भारत में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी

मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
भारत में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है. केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के अंतर्गत, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति दी गयी है.
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य
मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा.